सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के दफ्तर को आरटीआई कानून के दायरे में लाने का फैसला सुनाया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट नें कहा है कि सीजेआई का दफ्तर आरटीआई के तहत आएगा. सुप्रीम कोर्ट नें कहा है कि कुछ शर्तों के तहत सीजेआई का दफ्तर इस कानून के दायरे में आएगा.
खुद सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों वाली पीठ नें इस मामले पर फैसला सुनाया
सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के तहत लाए जाने वाले इस मामले पर फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एनवी रामन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।